रायपुर / कोरोना वायरस (कोविड -19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने नियमों का पालन नहीं करने वालो पर अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित करने के आदेश दिए है।
इसके अनुसार
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाये जाने और थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रूपये,
सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते पाये पर अर्थदण्ड प्रति व्यक्ति 200 रुपए,
दो चक्का वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए,
चार चक्का वाहनों में ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है,
इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए,
छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500 रुपए,
दूसरी बार अर्थदण्ड अधिकतम 1000 रुपए और इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जायेगी।
उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।