Uttar Pradesh

दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, सीएम ने दी 30 दिन के बोनस की स्वीकृति

दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, सीएम ने दी 30 दिन के बोनस की स्वीकृति

अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये के आधार पर पात्र कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम 6,908 रुपये बोनस

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारी भी दायरे में

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सरकार के इस फैसले का लाभ पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।

शासनादेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया गया है। इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक एक साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है। वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस

योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कर्मचारी का लगातार तीन साल तक काम करना और हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करना जरूरी है। पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त है। ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से यह राशि दी जाएगी। वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

किसको मिलेगा बोनस 

  •     सेवानिवृत्त और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी।
  •     दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत, अधिकतम 1,184 रुपये बोनस का प्रावधान।
  •     राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार शाम 7 बजे आदेश जारी किया।
  •     इससे करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
  •     वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस मिलेगा।
  •     75 फीसदी पैसा पीएफ खाते में जमा किया जाएगा, बाकी रकम नकद मिलेगी।।
  •     वे कर्मचारी जिन्हें 47,600 से 1,51,100 रुपए तक का वेतनमान मिलता है, वे बोनस के दायरे में आएंगे।
  •     पुराने वेतनमान में 4,800 रुपए ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारी भी पात्र होंगे।
  •     बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए माना जाएगा।
  •     इस आधार पर 30 दिन का अधिकतम बोनस 6,908 रुपए मिलेगा।
  •     ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिन्होंने लगातार 3 साल काम किया है।
  •     इसके लिए 6 दिन के सप्ताह में हर साल कम से कम 240 दिन और 5 दिन के सप्ताह में 206 दिन काम करना जरूरी है। उन्हें अधिकतम 1,184 रुपए बोनस मिलेगा।

 बोनस का कैलकुलेशन क्या है?

मिलने वाले बोनस की 75% रकम प्रोविडेंट फंड में जमा होगी और बाद बाकी 25% रकम नकद दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का पीएफ अकाउंट नहीं है तो उसके बोनस की 75 प्रतिशत राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा की जाएगी। वहीं पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है, जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी।

दोषी पाए गए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

शासनादेश के अनुसार, वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस मामले का फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। कर्मचारी के दोषमुक्त होने पर नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।

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