देश

नाबालिग ने 2 को रौंदा, कोर्ट ने दी जमानत; कहा- हादसे पर निबंध लिख दो

पुणे
पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान दो इंजीनियरों की जान ले ली. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे अदालत से जमानत मिल गई. इस दौरान कोर्ट ने उसे घटना पर निबंध लिखने की सजा दी.

बताया जा रहा है कि नाबालिग का संबंध पुणे के मशहूर बिल्डर से हैं. इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी. दोनों राजस्थान के हैं. ये एक्सीडेंट रविवार देर रात करीब 2.30 बजे हुआ था. हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया.

इस हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी. चूंकि आरोपी नाबालिग था इसलिए उसे पुणे की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया था.

पुणे में बिल्डर की स्पोर्ट्स कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, कपल की मौत

कोर्ट ने इन चार शर्तों पर आरोपी को दी जमानत

1-आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबलों के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी.
2– आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा.
3. अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी.
4- कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 'सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान' विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, इस घटना में जिन दो लोगों की मौत हुई है वो राजस्थान के रहने वाले हैं और नजदीकी पब से पार्टी करके लौट रहे थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "मैं रिक्शा लेकर खड़ा था. लड़का-लड़की बाइक से थे और रोड क्रॉस कर रहे थे तभी अचानक पॉर्श कार फुल स्पीड में आई और उसने दोनों को उड़ा दिया. लड़की हवा में 10 फीट तक उछल गई और लड़के की पसलियां टूटने के कारण वह हिल नहीं पा रहा था. पोर्श कार में तीन लड़के थे. उनमें से एक भाग गया. बाद में पुलिस आई और सभी को हिरासत में लिया. तीनों ने शराब पी थी और कार की स्पीड तकरीबन 200-240 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी."

टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही मिल गई जमानत

आरोपी नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को शक है कि आरोपी गाड़ी चलाते समय शराब पी रहा था. इसके लिए उनके खून की जांच की गई. हालांकि, इस टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button