CAA: 14 लोगों को दिए गए सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट (CAA Indian Citizenship Certificates First Set) जारी कर दिया है। सीएए के पहले सेट के तहत केंद्र सरकार ने 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान (Indian Citizenship Certificates) की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla) ने नई दिल्ली में पहले 14 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र (Citizenship Amendment Act – CAA) सौंपे। इस दौरान सचिव डाक, निदेशक (आईबी), भारत के रजिस्ट्रार जनरल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। सीएए प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
केंद्र सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं।
सीएए को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं।
कानून बनने के बाद सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जिन नियमों के तहत भारतीय नागरिकता दी गई थी, उन्हें चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया था।
किन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता?
नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगा. कानून के मुताबिक, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी.
नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था. यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया. बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया. और फिर चुनाव आ गए. दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसलिए दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया. इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों जगह से पास हो गया. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना इस साल 11 मार्च को जारी की गई.
ऐसे मिलेगी भारतीय नागरिकता
इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके अलावा CAA-2019 नाम की ऐप के जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है. नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी. इनमें से नौ दस्तावेजों से साबित होगा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के नागरिक हैं. जबकि, बाकी के 20 दस्तावेज इस बात का सबूत होंगे कि आपने किस तारीख को भारत में प्रवेश किया है.
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म की जांच जिला स्तर की समिति करेगी. इसके बाद ये समिति आवेदक को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से तारीख और समय के बारे में सूचित करेगी, जिस दिन उसे मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आना होगा. यदि दस्तावेज ठीक हैं, तो नामित अधिकारी ऑनलाइन प्रमाणित करेगा कि कागजात सत्यापित हैं. जिला समिति निष्ठा की शपथ भी अपलोड करेगी और आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त पैनल को भेजेगी. ये पैनल फिर मामले की जांच करेगा और आवेदन को मंजूरी या अस्वीकार करेगा. सबसे आखिरी में आवेदन को नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. जिन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा.