मध्यप्रदेश

बिजली चोरी के मामले में 35 हजार 482 रूपये का जुर्माना लगाया

भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुलताई में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम जिला बैतूल ने बिजली चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 35 हजार 482 रुपये के अर्थदंड तथा अदायगी नहीं करने पर 4 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बैतूल वृत्त अंतर्गत ग्राम छिंदी तहसील मुलताई में चेकिंग के दौरान श्री लालजी आत्मज बातू पाठेकर द्वारा उनकी आटा चक्की में स्थापित कनेक्शन में डायरेक्ट कट लगाकर विद्युत चोरी पकड़ते हुए, माननीय न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। इस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई श्री पंकज चतुर्वेदी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी श्री लालजी पाठेकर को सजा सुनाई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

 

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