छत्तीसगढ़

कबीरधामम में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कबीरधाम/कवर्धा.

कवर्धा के एक निजी स्कूल में बीते साल चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी बस परिचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।

कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, आरोपी बस परिचालक मुकेश यादव पिता ईश्वर यादव निवासी ग्राम चचेड़ी थाना पिपरिया ने स्कूल में पढ़ाई करने वाले चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस मामले में बच्ची के मां ने सिटी कोतवाली कवर्धा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button