मध्यप्रदेश

MP हाई कोर्ट ने एमडी एमएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम पर रोक लगाई

जबलपुर

 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमडी एमएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के परिणाम घोषित करने पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि 24 नवंबर की रात 12 तक पहले राउंड की काउंसलिंग जारी रखें लेकिन उसका रिजल्ट घोषित नहीं करें।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसए धर्माधिकारी एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने  डीएमई, मप्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।  

रीवा के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला की याचिका पर हुई सुनवाई  

दरअसल रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हो बताया कि पीजी कोर्स में दाखिले के लिए नीट ने मेरिट लिस्ट तैयार की थी यह सूची नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए जारी की गई थी। दलील यह भी दी गई की राज्य शासन ने मेरिट लिस्ट तैयार करने में दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया इस कारण नीट की मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद भी प्रदेश की मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ता का नाम नीचे हो गया।

ये भी कहा गया याचिका में

याचिका में यह भी बताया गया कि पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 24 नवंबर की रात 12 तक चलेगी और इसका रिजल्ट 26 नवंबर को घोषित किया जाना है।

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