मध्यप्रदेश

पीएम-यूएसपी योजना की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

पीएम-यूएसपी योजना की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक हो सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

PM-USP छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन प्रक्रिया आरम्भ, 31 अक्टूबर अन्तिम दिनांक

2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे

भोपाल

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP) के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए सत्र 2024-25 के आवेदन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। योजना में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पात्र विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2024-25 में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे।

नवीनीकरण के लिए पात्र लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने 4 अकादमिक सत्र 2020-21, 2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 में योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, वह भी अकादमिक सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी, जो पिछले सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें भी सत्र 2024-25 में नवीनीकरण के लिए अवसर दिया गया है। नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों को 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं इस आवेदन का अपने संस्थान और राज्य नोडल अधिकारी से सत्यापन भी कराना होगा।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना सम्बंधित समस्त जानकारी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर उपलब्ध है, विद्यार्थी छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक सभी जानकारी का पोर्टल पर अवलोकन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्तियॉ उच्चतर माध्यमिक/कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने और मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82 हजार नई छात्रवृत्तियॉ प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना में पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर 12 हजार रुपए प्रति वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों को चौथे और पांचवें वर्ष में (यदि पाठ्यक्रम की अवधि पांच (5) वर्ष/एकीकृत पाठ्यक्रम है, 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। बी.टेक और बी.ई. जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केवल स्नातक स्तर तक ही छात्रवृत्ति दी जाती है अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 12 हजार रुपए प्रति वर्ष तथा चौथे वर्ष में 20 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सीधे लाभार्थियों के बैंक बचत खातों में वितरित की जाती है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संबंधित बोर्ड की शीर्ष 20 पर्सेंटाइल वाले विद्यार्थी, आवेदन के लिए पात्र होंगे हैं। आवेदक को नियमित डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और संबंधित नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थानों में पाठ्यक्रम करना चाहिए। आवेदक की सकल पैतृक/पारिवारिक आय 4 लाख 50 हजार रूपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अध्ययन के प्रत्येक वर्ष में छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने के अलावा कम से कम 75 प्रतिशत की पर्याप्त उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए ऐसे विद्यार्थी, जो पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो पहले से ही राज्य द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं/शुल्क माफी एवं प्रतिपूर्ति योजनाओं सहित किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे भी पात्र नहीं हैं।

 

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