मध्यप्रदेश

कलेक्टर ने प्रेमनारायण सेन निवासी पलेरा को स्वीकृत विस्फोटक मैगजीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र किया निरस्त

टीकमगढ़

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अवधेश शर्मा द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के अनुसार अनावेदक प्रेमनारायण सेन तनय श्री मुन्नाई प्रसाद सेन निवासी पलेरा जिला टीकमगढ़ को स्वीकृत विस्फोटक मैगजीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द (निरस्त) किया गया है।

तदनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपखण्ड जतारा द्वारा प्रेमनारायण सेन तनय  मुन्नाई प्रसाद सेन निवासी पलेरा जिला टीकमगढ़ के स्वीकृत मैगजीन अनुज्ञप्ति स्थल जांच के दौरान पाया गया कि विस्फोटक मैगजीन का भण्डारण बंद होने तथा विस्फोटक कार्य भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जबाव में अनावेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि अस्वस्थ्यता की वजह से काफी समय से विस्फोटक मैगजीन का भंडारण बंद है। एवं इसी वजह से विस्फोटक कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अनावेदक मैगजीन अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण के समग्र तत्थों पर विचार किया गया। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट जतारा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुसार अनावेदक द्वारा स्वीकृत स्थल पर वर्तमान में कोई भी निर्माण विक्रय कार्य नहीं पाया गया है, संबंधित के पास रिन्यूवल संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये। अनावेदक द्वारा विस्फोटक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप विस्फोटक नियम 2008 के नियम 1156 के अनुसार अनावेदक प्रेमनारायण सेन तनय  मुन्नाई प्रसाद सेन निवासी पलेरा जिला टीकमगढ़ को स्वीकृत विस्फोटक मैगजीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द (निरस्त) किया गया है।

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