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दिव्यांगजनों के ऋण के संबंध में नवीन दिशानिर्देश जारी

 

धमतरी, दिव्यांगजनों की ऋण स्वीकृति के नवीन प्रकरण हेतु शासन द्वारा
दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि
इसके तहत आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगता,
युडीआईडी कार्ड और आधार कार्ड, आवेदक की उम्र 25 से 50 साल के मध्य होनी
चाहिए। आवेदक प्रस्तावित प्रोजेक्ट में प्रशिक्षित, व्यवसाय संचालन का कम
से कम तीन साल का अनुभव या प्रशिक्षित, आमदनी का पर्याप्त स्त्रोत, जिससे
कि मासिक किश्त जमा कर सके, होना होगा। इसके अलावा वाहन के लिए आवेदन करने
पर नियमानुसार अनुबंध, व्यवसाय संचालन के स्थापन जिला प्रबंधक की देखरेख
में किया जाए, लगातार तीन मासिक किश्तों लंबित वाहन एवं अन्य व्यवसाय जिला
प्रबंधक द्वारा अधिकृत किया जाए, ऋण स्वीकृति पर भूमि का पट्टा जमानत के
लिए मान्य नहीं है। शासकीय सेवक की जमानत की स्थिति में 50 रूपये स्टाम्प
पेपर में अनुबंध किया जाए तथा लगातार तीन माह की वेतन पर्ची, जिसमें वेतन
आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन संलग्न किया जाए। जमानतदार
आयकरदाता की प्रति संलग्न करना होगा और ऋण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज पूरा
करना होगा।

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