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पैरा-लिगल वालंटियर ने मोटर दुर्घटनाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को बताया

   

 खैरागढ़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप के निर्देशन में ग्राम पंचायत पिपलाकछार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक गर्ग, सदस्य तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ ने नागरिकों के मूल कर्तव्य, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहयोग और पॉक्सो अधिनियम विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

शिविर के दौरान गर्ग ने कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम व सहमति से यौन संबंध बनाने की स्थिति में भी पॉक्सो क़ानून लागू होगा। ऐसे मामलों में क़ानून की जानकारी न होने की दलील के आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सज़ा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकतीं । युवाओं को उचित मार्गदर्शन और सज़ा की जानकारी न होने के कारण वे अपना जीवन और करिअर दोनों बर्बाद कर रहे है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाली पीढ़ियों को अनजाने में किये अपराध के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में इन क़ानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है।

इस अवसर पर पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने ग्रामीणों को बताया कि अधिकांश मोटर दुर्घटनाएं तेज व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती हैं। इनमे अधिकतर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। अतः वाहन चलाने के पूर्व ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का बीमा होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कानून सभी के लिए एक समान है किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग न्याय की पहुंच से पिछड़ते जा रहे हैं। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाई गई। इसमे निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है।

इस शिविर के आयोजन ग्राम पिपलाकछार में करने और कानून के बारीकियों से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए सरपंच खोमलाल धुर्वे ने सीजेएम विवेक गर्ग व पैरा-लिगल वालंटियर गोलूदास का धन्यवाद ज्ञापित किया है। कार्यक्रम के दौरान सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम के युवा, महिला और पुरुष सम्मिलित होकर लाभान्वित हुए।

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