छत्तीसगढ़

अधिकारी और कर्मचारियों को तबादले के बाद भी नहीं किया जा रहा रिलीव

रायपुर

मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना होने पर कार्यमुक्त किया जा रहा है. इसके संबंध में समस्त विभागों के सचिवों को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता और कार्य व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना एक विभाग से दूसरे विभाग में की जाती है. अक्सर यह देखा गया है कि इन अधिकारी-कर्मचारियों की अन्यत्र पदस्थापना किये जाने पर नवीन पदस्थापना स्थल पर लंबे समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है. इसका मुख्य कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है. किसी एक विभाग / शाखा द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने से एवजीदार की प्रत्याशा में दूसरे स्थानांतरित कर्मचारी को भी कई बार कार्यमुक्त नहीं किया जाता है.

उल्लेखनीय है कि इन अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश पश्चात् भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में लागू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस व्यवस्था के तहत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की अवधि का उल्लेख, ऑनलाइन अवकाश पोर्टल के संचालन आदि में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यथाशीघ्र कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे अपने नवीन पदस्थापना विभाग / शाखा में कार्यभार ग्रहण कर सके. इसके लिए उन्हें स्थानांतरण आदेश प्राप्ति के अधिकतम 05 कार्यदिवस के भीतर अपने वर्तमान कार्यभार को विभाग के अन्य अधिकारी / कर्मचारी जैसा विहित प्राधिकारी का निर्देश हो, को सौंपने की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करने के लिए निर्देशित करें.

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