छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-कोरबा में दी तीन नए कानूनों की जानकारी, पुलिस ने की कार्यशाला

कोरबा.

नए कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए सोमवार को मानिकपुर पुलिस चौकी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जहां जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को कानून में हुए बदलाव की जानकारी दी गई। एक जूलाई 2024 को नया कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इस दिन को पुलिस उत्सव के रुप में मना रही है।

मानिकपुर पुलिस द्वारा नए कानून की जानकारी देने के लिए एसईसीएल के जूनियर क्लब में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया,जहां तीन वार्ड के पार्षद और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। मानिकपुर चौकी प्रभारी ने बताया,कि नए कानून की कई धराओं में बदलाव हुए हैं जबकि आम जनता को नए अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। कार्यशाला में मौजूद वार्ड नंबर 12 के पार्षद व निगम के सभापति श्यामसुंदर सोनी ने बताया,कि नए कानून में ऐसी कई बातें है,जो आम जनता के हित में है। उन्होंने बताया,कि अब आम जनता देश के किसी भी कोने में रहकर स्थानीय पुलिस थाना और चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे हस्ताक्षर के लिए तीन दिन का समय दिया गया है जबकि मॉब लिंचिंग के मामले में अब हत्या का अपराध कायम करने का प्रावधान भी जारी किया गया है। थाना कटघोरा में कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधायक प्रेम चंद पटेल उपस्तिथ हुए। उसी प्रकार थाना करतला में विधायक रामपुर फूल सिंह राठिया ने कार्यक्रम को सुशोभित किया। थाना कोतवाली में महापौर माननीय श्री राजकिशोर प्रसाद की गरिमामय उपस्तिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं उपस्तिथ रहे।

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