छत्तीसगढ़

बिहार में पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, गेस्ट टीचर को बोनस अंक के देने आदेश

पटना.

पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हर साल के आधर पर पांच नंबर और पांच साल के आधार पर 25 नंबर को महत्व देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर ली गई शिक्षक भर्ती में इन्हें हर साल के आधार पर पांच नंबर का वेटेज मिलता है। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा विभाग के शिक्षक दोनों पढ़ाने का ही काम करते हैं। इसलिए अतिथि शिक्षक को भी वेटेज मिलना चाहिए।

20 मार्च को बीपीएससी ने रद्द कर दी थी परीक्षा
बता दें कि तीसरे चरण में 87, 722 पदों पर वैकेंसी निकली थी। 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा लिया था। इसके बाद पेपरलीक होने के आरोप लगा। जांच के बाद 20 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई। बीपीएससी ने लिखा कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा लिखित सूचना दी गई कि 15 मार्च को दो पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गये थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवम् विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा
बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने के बाद फिर से 10 से 12 जून के बीच परीक्षा लेने की बात कही। करीब साढ़े पांच लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे थे, इसी बीच अब परीक्षा में रोक लग गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button