मध्यप्रदेश

आओ जाने पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 के बारे में

अनूपपुर

क्या है योजना–:हिट एंड रन के केश , जिनमे आरोपी एवं वाहन अज्ञात होता है, ऐसी सडक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल या मृत्यु होने पर पीड़ित/विधिक प्रतिनिधि को आर्थिक सहायता या मुआवजा दिए जाने हेतु यह योजना लागू की गई है।

योजना के तहत आर्थिक सहायता( मुआवजा/ प्रतिकार) प्राप्त करने हेतु कहां करें आवेदन
इस योजना के तहत जांच दावा अधिकारी तहसीलदार / एस डी एम को अधिकृत किया गया है, जिनके समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

आवेदन का प्रारूप एवं आवश्यक दस्तावेज फॉर्म नंबर 1 में जानकारी  भरकर प्रतिकर के लिए आवेदन करना होता है ,जिसका प्रारूप संबंधित  पुलिस थाना, तहसील कार्यालय या यातायात थाने से प्राप्त किया जा सकता है।

निम्न दस्तावेज को संलग्न कर करना होगा आवेदन
1. दावाकर्ता के बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति
2. घायल तथा मृतक के अस्पताल के इलाज के बिल
3. घायल अथवा मृतक कि पहचान हेतु पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज
4. दावेदार की पहचान हेतु पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज
5. पुलिस  FIR /FR( खात्मा रिपोर्ट)
6. मृत्यु के मामले में पीएम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
7. गंभीर चोट के मामले में MLC  रिपोर्ट

मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया
दावा जांच अधिकारी (तहसीलदार/ एसडीएम) इस स्कीम के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर  दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण उपरांत रिपोर्ट तैयार कर 30 दिवस में दावा निपटान अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट /डिप्टी कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे ।
दावा  निपटान अधिकारी 15 दिवस की समयावधि में मुआवजा राशि भुगतान हेतु जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को आदेश जारी करते है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल आदेश प्राप्त होने पर प्रतिकार निधि से मुआवजा राशि 15 दिवस की समय अवधि के भीतर पीड़ित अथवा विधिक प्रतिनिधि के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर भुगतान करती है।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ₹50000 एवं सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि को ₹200000 आर्थिक सहायता/ प्रतिकार दिए जाने का प्रावधान है

यातायात पुलिस अनूपपुर द्वारा जनहित में जारी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button